आजम खां को हाईकोर्ट से जमानत, सभी मामलों में मिल चुकी है राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर क्वालिटी बार मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। यह आखिरी लंबित मामला था जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली थी।
क्या है पूरा मामला?
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आजम खां के खिलाफ यह मामला 2019 में दर्ज किया गया था
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रामपुर के सईदनगर स्थित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे का आरोप
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पहले आजम खां की पत्नी और बेटे को आरोपी बनाया गया, बाद में आजम खां का नाम जोड़ा गया
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आरोप था कि मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया
जमानत की लंबी कहानी
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भाजपा सरकार बनने के बाद आजम खां के खिलाफ 89 से अधिक मामले दर्ज
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20 मई 2022 को कुछ मामलों में जमानत मिलने पर रिहा हुए थे
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18 अक्टूबर 2023 को फिर गिरफ्तार हुए और सीतापुर जेल में बंद
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अब सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है
कब हो सकते हैं रिहा?
आजम खां के वकील इमरान उल्लाह ने बताया कि अब कोर्ट के आदेश की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। संभावना है कि अगले एक-दो दिन में वह जेल से रिहा हो जाएंगे।
राजनीतिक भविष्य पर सवाल
76 वर्षीय आजम खां के राजनीतिक भविष्य को लेकर विशेषज्ञों के अलग-अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि उम्र और स्वास्थ्य के चलते वह सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगे, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि वह फिर से बड़ी राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं।