दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन के पक्ष में फैसला सुनाया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नाम और छवि के दुरुपयोग से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन को एक बड़ी कानूनी जीत देते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम, तस्वीरों और पर्सनैलिटी अधिकारों के बिना अनुमति उपयोग पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि सेलेब्रिटी की पहचान का दुरुपयोग उनकी प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंचाता है।
जस्टिस तेजस करिया ने 10 सितंबर को दिए गए आदेश में कहा कि अभिषेक बच्चन का नाम, फोटो, हस्ताक्षर और उनकी पर्सनैलिटी उनके पेशेवर करियर का अहम हिस्सा हैं। कोर्ट ने पाया कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स AI टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी छवि से जुड़ी अनुचित सामग्री बना रहे थे।
अदालत ने चिंता जताई कि यदि इस तरह की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो अभिषेक बच्चन और उनके परिवार को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर “अपूरणीय क्षति” हो सकती है। यह फैसला अभिनेता की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की थी।