ग्रैंड वेनिस मॉल मालिक मोंटू भसीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए

ग्रेटर नोएडा, 1 सितंबर 2025 – जिला न्यायालय की सीजेएम कोर्ट ने ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र उर्फ मोंटू भसीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। भसीन पर बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में लगातार अदालती समन की अवहेलना करने का आरोप है।
मामला डीएस च्युइंग प्रोडक्ट्स एलएलपी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कंपनी के कानूनी अधिकारी सुशील कौशिक के अनुसार, 8 फरवरी 2025 को मोंटू भसीन और उनके तीन सहयोगियों ने मॉल परिसर में जबरन घुसपैठ की, तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया।
आरोपों के मुताबिक, आरोपियों ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम और सर्वर रूम में घुसकर सुरक्षा प्रणाली को ठप कर दिया और 100 से अधिक सरकारी दस्तावेजों के साथ ही कीमती लैपटॉप और महत्वपूर्ण फाइलों पर कब्जा कर लिया।
इस मामले में पहले भी मोंटू भसीन की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिमांड पर सुनवाई हुई थी, जहाँ उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि भसीन के खिलाफ कार्रवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी है।
हालांकि, जिला जज के निर्देश पर सीजेएम कोर्ट ने रिमांड की सुनवाई दोबारा करने और भसीन को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन बार-बार समन जारी करने के बावजूद मोंटू भसीन अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
पुलिस ने बताया कि वह जल्द ही भसीन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करेगी।