योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: यूपी में पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट, महिलाओं के लिए छूट सीमा बढ़ी

लखनऊ, 29 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई एक ऐतिहासिक बैठक में राज्य सरकार ने नागरिकों को वित्तीय राहत प्रदान करने वाले कई बड़े फैसले लिए। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की इस बैठक में पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट का ऐलान किया गया, जबकि महिलाओं के लिए पहले से मौजूद छूट की सीमा को काफी बढ़ा दिया गया।
मुख्य बिंदु:
पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के लिए राहत: अब राज्य के पूर्व सैनिक और दिव्यांग नागरिक एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा पहले केवल महिलाओं के लिए थी।
महिलाओं के लिए बढ़ी छूट सीमा: महिलाओं को मिलने वाले लाभ में भी बड़ा इजाफा किया गया है। पुराने नियम के तहत महिलाओं को केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर अधिकतम 10,000 रुपये की छूट मिलती थी। नए नियम के तहत, अब महिलाओं के नाम पर खरीदी गई एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति (भूमि या भवन) पर पूर्ण 1% की छूट मिलेगी। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ होगा।
छोटे किरायेदारों और मकान मालिकों को उपहार: सरकार ने आवासीय किराए को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल तक की अवधि के लीज एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह से माफ किया जाएगा। इससे किरायेदार और मकान मालिक दोनों को वित्तीय लाभ मिलेगा और आवासीय किराए का फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा।
डिजिटल पहल और पारदर्शिता: सरकार ने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए:
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अनिवार्य ई-भुगतान: अब 20,000 रुपये से अधिक के रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के through ही करना अनिवार्य होगा।
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आधार प्रमाणीकरण: धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जाएगी।
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सीसीटीवी निगरानी: राज्य के सभी जिलों में उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
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डिजिटलीकरण: 2002 से 2017 तक पंजीकृत 99% दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पहले ही हो चुका है और 98% से अधिक रजिस्ट्रेशन अब ई-स्टाम्प के through हो रहे हैं